अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले 3 बुलेट चालकों पर पुलिस का तगड़ा एक्शन

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मप्र-छग सहित अन्य राज्यों की नंबर प्लेट वाली बुलेट जब्त; 15,000 रुपये का जुर्माना ठोका, मौके पर ही उतरवाए साइलेंसर

मनेंद्रगढ़, 6 जुलाई (छत्तीसगढ़ दबंग न्यूज)।शहर की शांत सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखा जैसी तेज आवाज निकालने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आम नागरिकों को राहत देने के लिए चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने तीन बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को दबोचा। इनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 182A(4) के तहत कुल 15,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। साथ ही, मैकेनिक बुलाकर मौके पर ही अवैध साइलेंसरों को जब्त कर लिया गया।

उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चला अभियान

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IPS) श्री दीपक कुमार झा एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (IPS) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में की गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने नगर के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर औचक नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान तीन बुलेट चालक नियमों को ताक पर रखकर कानफोड़ू आवाज के साथ वाहन दौड़ाते पाए गए, जिससे राहगीरों और आसपास के लोगों में भारी असुविधा हो रही थी।

इन वाहन चालकों पर गिरी गाज:

​पुलिस ने जिन तीन बुलेट चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश और झारखंड की गाड़ियां भी शामिल हैं:

  1. लोकनाथ साहू – वाहन क्रमांक CG 11BQ 2027 (जुर्माना ₹5,000)
  2. सुमित पहुंचेल – वाहन क्रमांक MP 65 ZC 5601 (जुर्माना ₹5,000)
  3. विकास सिंह – वाहन क्रमांक JH 09 AS 1997 (जुर्माना ₹5,000)

नो-पार्किंग और बिना नंबर वाले 15 वाहनों पर भी गाज

बुलेट चालकों के अलावा पुलिस ने यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले अन्य वाहनों पर भी शिकंजा कसा। अभियान के दौरान नो-पार्किंग जोन में खड़े और बिना नंबर प्लेट वाले 15 दोपहिया वाहनों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई।

बॉक्स न्यूज: दोबारा गलती की तो होगी 6 महीने की जेल

​कोतवाली पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि साइलेंसर मॉडिफाई कराना कानूनन अपराध है। इसमें भारी जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। पुलिस ने पकड़े गए चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों में केवल कंपनी द्वारा प्रमाणित मानक (ओरिजिनल) साइलेंसर ही लगाएं। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

कार्रवाई में ये रहे शामिल:

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी (TI) विवेक पाटले, पीएसआई मनीष, पीएसआई कमलेश, पीएसआई हरीश, एएसआई अभिषेक, प्रधान आरक्षक (HC) प्रिंस, विवेकमणि, राकेश, सुनील, राजेश एवं आरक्षक आजाद की मुख्य भूमिका रही।

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